Rajasthan Board Exam Guideline 2023
राजस्थान बोर्ड एग्जाम दिशा निर्देश, Rajasthan Board Exam Guideline 2023, राजस्थान बोर्ड के 10वीं-12वीं के जिन छात्रों की स्कूल में उपस्थिति 75% से कम होगी वे वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा नहीं दे सकेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के स्कूलों से 75% से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों की सूचना ऑनलाइन मांगी है। इस संबंध में गुरुवार को निर्देश जारी किए गए। बोर्ड सचिव मेघना चौधरी की ओर से जारी आदेश के अनुसार 9 मार्च से 12वीं की परीक्षा शुरू होंगी और 16 मार्च से 10वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी।
इन परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों की उपस्थिति के लिए प्रपत्र जारी किए गए हैं। इनमें ही छात्रों की उपस्थिति बोर्ड को उपलब्ध करानी है। स्कूलों को 1 मार्च यह जानकारी देनी है।
Rajasthan Board Exam Guideline 2023 PDF
संवीक्षा के फलस्वरूप अथवा अन्य किसी कारण से जिन परीक्षार्थियों के परीक्षापरिणाम में परिवर्तन हुआ, उनकी उपस्थिति गणना प्रवेश के दिनांक से अथवा परिवर्तित परिणाम की तिथि के 10 दिन से अथवा बोर्ड द्वारा निर्देशानुसार तिथि से जो भी पहले हो, की जावे । पूरक परीक्षा में बैठने वाले किसी परीक्षार्थी ने यदि पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पूर्व ही विद्यालय में प्रवेश ले लिया हो तो उसकी उपस्थिति गणना पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से करें।
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यदि पूरक परीक्षा में प्रविष्ठ हुआ कोई परीक्षार्थी परिणाम घोषित होने के पश्चात् विद्यालय में प्रवेश ले तो उसकी उपस्थिति विद्यालय में प्रवेश की तिथि अथवा ऊपर तालिका में दी गई तिथि में से जो भी पहले हो करें। विगत मुख्य परीक्षा में पूरक परीक्षा योग्य घोषित परीक्षार्थी ने यदि पूरक परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया हो तो उसकी उपस्थिति गणना तालिका के अनुसार मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से की जायेगी।
जिन परीक्षार्थियों को बोर्ड द्वारा प्रवेश हेतु विशेष रूप से अनुमति दी गई है उन परीक्षार्थियों की उपस्थिति गणना बोर्ड द्वारा अनुमति पत्र में दिए गए निर्देशानुसार ही की जावेगी । उपस्थिति न्यूनता, पारियों (Meetings) में ही अंकित करें, दिनों में नहीं। शारीरिक प्रशिक्षण (Physical activities) में परीक्षार्थियों की उपस्थिति न्यूनता प्रदत्त कोष्ठक में घण्टों (Periods) में अंकित करनी चाहिए ।
Rajasthan Board 10th 12th Exam Guideline in Hindi 2023
आवेदन पत्र प्रेषित करने के बाद यदि विद्यालय से किसी परीक्षार्थी का नाम अधिक समय अनुपस्थित रहने के कारण या विद्यालय का परीक्षा शुल्क इत्यादि नहीं देने के कारण पृथक हो चुका हो तो ऐसे परीक्षार्थी का नाम “नाम पृथक’ शीर्षक के अर्न्तगत देकर विवरण पत्र में अंकित करना चाहिए। जो परीक्षार्थी परीक्षार्थ आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व विद्यालय त्याग चुके हैं उनके नाम पृथक किये गये परीक्षार्थियों के शीर्षक में अंकित न करें।
जिन परीक्षार्थियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त अपने पिता / संरक्षक के स्थानान्तरण के कारण व अन्य कारणों से आपके विद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाण – पत्र लेकर अन्य विद्यालय में अध्ययन हेतु प्रवेश लिया है परन्तु उनके नाम आपके विद्यालय के परीक्षार्थियों की नामावली में अंकित हों तो उसका नाम पृथक की सूची में न दें, क्योंकि ये परीक्षार्थी परीक्षा में आपके विद्यालय के नियमित परीक्षार्थी के रूप में ही प्रविष्ट होंगे।
RBSE Board Exam Guideline for Students
आपको चाहिए कि ऐसे परीक्षार्थी की उपस्थिति का हिसाब बाद वाले विद्यालय से मंगवाकर एवं अपने विद्यालय की उपस्थिति में जोड़कर आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को सूचित करें। ऐसे परीक्षार्थियों की उपस्थिति का अंकन व गणना बहुत ध्यान से करें ताकि बार-बार आपको या बोर्ड को पत्र व्यवहार न करना पड़े।
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परन्तु जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षार्थ आवेदन पत्र आपके विद्यालय के नियमित परीक्षार्थी के रूप में प्रस्तुत किये हों और बाद में विद्यालय से टी. सी. लेकर चले गए अथवा जिनके अभिभावकों के स्थानान्तरण आदि के कारण बोर्ड कार्यालय के आदेशानुसार केन्द्र में परिवर्तन स्वीकार कर लिए गए हों तथा अब उनके नाम आपके विद्यालय की नामावली में अंकित न हो तो आप ऐसे परीक्षार्थियों के नाम उपस्थिति न्यूनता विवरण प्रपत्र में किसी भी शीर्षक के अन्तर्गत न दें। कृपया ध्य रखें कि आपको अपने विद्यालय की नामावली में अंकित परीक्षार्थियों की उपस्थिति के बारे में ही बोर्ड कार्यालय को ऑनलाईन प्रेषित करना है।
Rajasthan Board Exam Guideline 2023 in Hindi
माध्यमिक तथा प्रवेशिका परीक्षा में प्रविष्ठ हो अनुत्तीर्ण रहे अथवा बोर्ड द्वारा परीक्षाओं में सम्मिलित होने से रोके गये। परीक्षार्थी अथवा श्रेणी सुधार हेतु पुनः प्रविष्ठ हो रहे परीक्षार्थी यदि इस वर्ष पुनः उसी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो ऐस परीक्षार्थियों की भी उपस्थिति गणना केवल एक वर्ष की ही की जायेगी। अतः ऐसे परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में गत वर्ष में प्रदत्त नामांक, वर्ष तथा परीक्षा का नाम जिसमें वे अनुत्तीर्ण रहें हों विशेष विवरण (Remarks) के स्थान पर अवश्य अंकित करें।
ऐसे परीक्षार्थी जो आपके विद्यालय में स्थानान्तरित होकर आये हों और उनका आवेदन पत्र आपने अग्रेषित किया है अथवा उनका नाम आपके विद्यालय की नामावली में अंकित हो तो उनकी पूर्व विद्यालय की उपस्थिति नियत समय तक ही प्राप्त कर लें जिससे प्रपत्र भेजने में देरी न हों।
Rajasthan Board Exam Guideline 2023
जिन परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र किसी दूसरे विद्यालय से इस कार्यालय को भेजे गये हों तथा वे अपने पिता / संरक्षक के स्थानान्तरण के कारण आपके यहां आ गये हों और उसका नाम आपके विद्यालय की मुद्रित नामावली में अंकित नही पाये जावें तो आपके विद्यालय में रही उनकी उपस्थिति समय पर ही पूर्व विद्यालय को भेज दें। ऐसे परीक्षार्थियो की उपस्थिति पूर्व विद्यालय से ही इस कार्यालय को भेजी जायेगी तथा ऐसे परीक्षार्थी पूर्व विद्यालय के परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा देंगे। आप ऐसे परीक्षार्थियों को यह भी बता दें कि उनके प्रवेश पत्र उन्हें पूर्व विद्यालय से ही मिलेंगे।
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