Rajasthan Unemployment Allowance | राजस्थान बेरोजगारी भत्ता | मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना
राज्य सरकार के पूर्व से संचालित अक्षत योजना”के नाम में परिवर्तन करते हुए राजस्थान राज्य में स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के दिशा-निर्देश स्पष्ट किये जाते है-
मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना
1. नाम :- यह योजना मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना”कहलाएगी।
2 प्रचार/विस्तार :- यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगी।
3. प्रारम्भ होने की तिथि – यह योजना 1 फरवरी, 2019 से लागू हो चुकी है।
4. परिभाषा :
(i)योजना – मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना
(ii) पारिवारिक आय – परिवार की कुल वार्षिक आय में माता-पिता, पति-पत्नी तथा अवयस्क बच्चों की आय सम्मिलित है।
(iii) बेरोजगार – योजना में निर्धारित पात्रता में आने वाले राज्य के मूल निवासी स्नातक एवं समकक्ष योग्यताधारी बेरोजगार जो आवेदन की तिथि को स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है, परन्तु आवेदन तिथि तक उसे रोजगार प्राप्त नहीं हुआ हो अथवा स्वयं का कोई रोजगार नहीं कर रहा हो।
(iv) योग्यताधारी :-राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त कालेजों से स्नातक डिग्री व समकक्ष लिगी।
(v) बेरोजगारी भत्ता – पात्र बेरोजगारों को दिया जाने वाला भत्ता।
5. पात्रता :
(i) प्रार्थी राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए ।
(ii) (क)राजरथान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रीधारी होना चाहिए।
(ख) राज्य से इतर अन्य राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रीधारी महिला का विवाह राजस्थान राज्य के मूल निवासी से होने पर पात्र होगी।
(i) प्रार्थी राजकीय या निजी क्षेत्र में सेवारत नहीं हो। प्रार्थी के पास स्व-रोजगार भी नहीं हो।
(iv) आयु सीमा :- भत्ता प्राप्त करने की पात्रता हेतु कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी परन्तु अधिकतम आयु सीमा सामान्य आशार्थियों के लिए 30 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला एवं विशेष योग्यजन (निशक्तजन) आशार्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी।
(v) प्रार्थी आवेदन की तिथि से पूर्व स्थानीय रोजगार कार्यालय में ऑनलाईन पंजीकृत होना आवश्यक हैं।
(vi) प्रार्थी वर्तमान में अन्य किसी कोष से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृति या किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हो।
(vii) प्रार्थी किसी भी राजकीय विभाग या संस्था द्वारा किसी भी पद पर से पदच्युत(बर्खास्त) नहीं किया गया हो।
(viii) बेरोजगारी भत्ता प्रार्थी को अधिकतम दो वर्ष की अवधि अथवा उसके नियोजन/ स्व नियोजन प्राप्त करने तक की अवधि जो भी पहले हो के लिए स्वीकार्य होगा।
(ix) भत्ता प्राप्त करने के दौरान प्रार्थी का रोजगार कार्यालय में पंजीयन निरन्तर जारी रहना चाहिए।
(x) यदि एक परिवार में एक से अधिक बेरोजगारी है तथा वे इस योजना के तहत योग्य हैं तो उनमें से अधिकतम दो व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देय होगा।
(xi) प्रत्येक वर्ष में अधिकतम एक लाख साठ हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता लाभांवित किया जावेगा जो पात्रता की शतों के अनुसार अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक देय होगी। प्रतिवर्ष एक जुलाई को पात्र होने वाले युवाओं का चयन स्वत: पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा तथा एक लाख साठ हजार से अधिक पात्र आवेदक होने की स्थिति में अधिक आयु वाले आवेदकों को वरीयता दी जावेगी। यदि एक जुलाई को एक लाख सात हजार से अधिक आवेदक पात्र होते हैं तो उनमें से अधिक आयु के एक लाख साठ हजार युवाओं का भत्ता (पूर्व में प्राप्त कर रहे युवाओं सहित) चयन कर बेरोजगारी भत्ता दिया जावेगा। यदि एक जुलाई को एक लाख साठ हजार से कम आवेदक पात्रता रखते हैं तो उन सभी को चयनित कर बेरोजगारी भत्ता दिया जावेगा व एक लाख साठ हजार में से शेष युवाओं का चयन आगामी एक जनवरी को किया जावेगा।
6. अपात्रता – इस योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार के सार्थक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अपात्र हो ।
(i) वे बेरोजगार इंजीनियर जो कि राज्य सरकार की बेरोजगार इंजीनियर्स को बगैर निविदा आमंत्रित किये जाने की योजना के तहत पात्रता रखते हैं तथा जिनके द्वारा इसका लाभ लिया जा रहा है।
(ii) इस प्रकार के बेरोजगार जो कि स्नातक उपाधि के पश्चात् भी अपनी शिक्षा निरन्तर रख रहे हैं।
(iii) इस प्रकार के बेरोजगार जो कि किसी अन्य योजना जैसे कि PMGSY & MNREGA तहत् लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मनरेगा में पंजीकृत बेरोजगार स्नातकों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
(iv) ऐसे बेरोजगार स्नातक जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रूपये से अधिक हो।
(v) पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना -2007 या अक्षत कौशल योजना 2000 या अक्षत योजना (राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012) में भत्ता प्राप्त कर चुके आशार्थी।
(v) जिनको किसी सरकारी विभाग या संस्था द्वारा पदच्युत कर दिया गया हो।
(vii) जिनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज हो।
(viii) जो सरकारी/निजी क्षेत्र में सेवारत हो या जिनका स्वयं का रोजगार हो।
(ix) जो केन्द्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति, सहायता या लाभ प्राप्त कर रहे हों।
7. बेरोजगारी भत्ता भुगतान – योजनान्तर्गत अपात्र प्रार्थियों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान निम्न प्रकार
किया जायेगा
(अ) पुरुष प्रार्थी – 3000 रूपये प्रतिमाह।
(ख ) महिला एवं विशेष योग्यजन (निशक्तजन) प्रार्थी- 3500 रुपये प्रतिमाह।
बेरोजगारी भत्ता दो वर्ष की अधिकतम अवधि अथवा रोजगार पाने / स्वयं का रोजगार पाने तक, जो भी पहले हो, के लिए ही किया जायेगा। यदि कोई लाभार्थी बिन्दु 6 के अनुसार अपात्र हो जाता है तो उसका भत्ता उसी दिन से बंद कर दिया जायेगा।
8 आवेदन प्रक्रिया :
(i) बेरोजगारी भत्ते के लिए पत्र प्रार्थी को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए स्थानीय रोजगार कार्यालय, जहां वह पंजीकृत है. ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्र / दस्तावेज ई-साइन कर अपलोड करने होंगे
1. पात्र आशार्थी द्वारा स्वघोषित आवेदन पत्र (Annexure -1)।
2 योजना के पात्रता संबंधी बिन्दु संख्या 5 तथा पात्रता संबंधी बिन्दु संख्या 6 के संबंध में प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित स्व-घोषणा।।
3. विशेष योग्यजन (नि:शक्तजन) प्रार्थी की दिशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निः:शक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र ।
4. प्रार्थी का राजस्थान का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। राज्य से बाहर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विवाहित महिला प्रार्थी की दशा में पति का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र व विवाह प्रमाण पत्र।।
5. प्रार्थी की जन्मतिथि के संबंध में सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण पत्र/ अंकतालिका।
6. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अंक तालिका /डिग्री।
7. प्रार्थी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में खोले गये एकल बचत बैंक खाते की पासबुक की प्रति।।
8. प्रार्थी के पारिवारिक वार्षिक आय के संबंध में Annexure -I (तहसीलदार/ नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित) तथा Annexure -K
9. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रार्थी का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
(i) प्रार्थी को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के प्रथम वर्ष की समाप्ति पर बेरोजगार होने का आवेदन पत्र बेरोजगार होने संबंधी) ई-साइन कर अपलोड करना होगा। साथ ही प्रार्थी के पारिवारिक वार्षिक आय के संबंध में Annexure-1 तहसीलदार/नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित) तथा Annexure -K में अपलोड करना होगा। गलत तथ्यों के आधार पर वार्षिक आय प्रमाणीकरण करना दण्डनीय माना जायेगा।
(iii) प्रार्थी को यदि भत्ता प्राप्त करने की अवधि में किसी प्रकार का रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त होता।
है तो वह उसी माह में उपस्थित होकर लिखित अथवा रजिस्टई डाक से संबंधित रोजगार कार्यालय को सूचित करेगा। सही समय पर सूचना न देकर भत्ता प्राप्त करना दण्डनीय माना जायेगा।
(iv) चयनित/अनुमोदित प्रार्थी को एकल बचत बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में खुलवाना अनिवार्य होगा। जिसका पूर्ण ब्यौरा प्रार्थी अपने आवेदन पत्र में अकित करेगा।
(V) प्रार्थी को सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ ईसाईन कर अपलोड करना होगा।
(vi) यदि कोई प्रार्थी किसी भी प्रकार के गलत तथ्य/सूचना देता है तो उसके विरूद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जायेगी।
(vii) बेरोजगारी भत्ते हेतु प्राथी किसी भी ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से/स्वयं की SSO ID से
लॉगइन कर Employment Exchange Management System [EEMS) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
योजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.employrthernulivelihoods.rajasthan.gov.in पर उपलब है।
अपनी SSO ID & Password डाले उसके बाद कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करे |
2. लॉगिन करने के बाद Employment Tab पर क्लिक करे |
3. रजिस्ट्रशन करे – अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे है तो Job seekar पर क्लिक करे उसके बाद New Registration पर क्लिक करे और आपने पहले से ही रजिस्ट्रशन कर रखा है तो Exiting user पर क्लिक करे |
4. इसके बाद अपनी सभी व्यक्तिगत जानकारी भरे
5. व्यक्तिगत जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करे. उसके बाद Unemployment Allowance Request पर क्लिक करे
6. अब अपनी Job Seekar Details भरे और बिंदु 8 में बताये गए अपने Documents Details भरे और फाइल अपलोड करे
फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दे. | अब आपका फॉर्म सबमिट हो गया
Download Important Certificate
स्वघोषित आवेदन पत्र (Annexure -1)
स्व-घोषणा आवेदन पत्र
वार्षिक आय के संबंध में Annexure -I (तहसीलदार/ नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित)
वार्षिक आय के संबंध में Annexure -K
9. बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति, भुगतान की प्रक्रिया तथा बजट आवंटन :
(i) इस योजना का संचालन एवं मोनिटरिंग संबंधित रोजगार कार्यालय कार्यालयाध्यक्षों के माध्यम से
किया जायेगा। इस भत्ते के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा रोजगार विभाग को बजट आवंटन किया जायेगा।
(ii) यदि किसी प्रार्थी को भत्ता प्राप्त करने की अवधि में किसी भी प्रकार से अपात्र पाया जायेगा तो भुगतान किये गये भत्ते की वसूली की जायेगी।
(iii) इस योजना की क्रियान्विति के लिए रोजगार सेवा निदेशालय नोडल ऐजेन्सी के रूप में कार्य करेगा।
(iv) बेरोजगारी भत्ते की राशि मासिक आधार पर देय होगी।
(v) बेरोजगारी भत्ते के भुगतान हेतु एक ही बैंक से करार किया जायेगा।
(vi) रोजगार विभाग तथा संबंधित जिला कलेक्टर समय समय पर तथ्यों की जांच कर सकेंगे।
इस योजना की स्वीकृति प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग के आई.डी. क्रमांक
331900291 दिनांक 30-03|2019 के द्वारा प्राप्त कर ली गई है।
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