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REET BSTC BEd Decision 2023 रीट बीएसटीसी बीएड विवाद मे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने सुनाया फैसला।

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REET BSTC BEd Decision 2023

रीट बीएसटीसी बीएड फैसला 2023, REET BSTC BEd Decision 2023, रीट बीएसटीसी बीएड विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट मे दायर याचिका पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है । आपको बता दे एनसीटीई ने वर्ष 2018 मे एक विशेष सर्कुलर जारी कर बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लेवल 1 कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए बीएसटीसी पास अभ्यर्थियों के समान ही अध्यापक बनने के योग्य करार दिया था । लेकिन राजस्थान सरकार ने इस आदेश के विपरीत केवल बीएसटीसी पास अभ्यर्थियों को ही रीट परीक्षा लेवल 1 मे बैठने की अनुमति प्रदान की । इसके खिलाफ हाईकोर्ट मे रिट दायर की थी ।

REET BSTC BEd Decision 2023
REET BSTC BEd Decision 2023

हाईकोर्ट ने 26 सितंबर को आयोजित हुई रीट भर्ती परीक्षा लेवल 1 मे बीएड डिग्रीधारियों को सशर्त परीक्षा मे बैठने की अनुमति प्रदान की थी । साथ ही हाईकोर्ट ने कहा था की बीएड डिग्रीधारियों के लेवल 1 परीक्षा का रिजल्ट याचिका के अधीन रहेगा । ऐसे मे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट लेवल 1 मे शामिल बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी जारी नहीं किया था ।

REET BSTC BEd Decision 2023

राजस्थान हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायधीश अकील कुरेशी व न्यायाधीश सुदेश बंसल की खंडपीठ ने इस मामले को लेकर अपना फैसला सुनाया था । खंडपीठ ने फैसले मे कहा कि रीट लेवल 1 कक्षा 1 से 5 तक के लिए अध्यापक पद मे सिर्फ बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जाए । इस मामले से 9 लाख अभ्यर्थी प्रभावित थे । साथ मे हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे पीआईएल दायर करने की भी अनुमति दे दी है ।

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इसके बाद बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट मे इस फैसले के खिलाफ पीआईएल दायर की । जिस पर लंबे समय तक सुनवाई होने के बाद आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने रीट बीएसटीसी बीएड विवाद का फैसला सुना दिया है ।

REET BSTC BEd Vivad Supreme Court Today News

डीलएड (BSTC) V/S बीएड (B.ED) विवाद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने NCTE के गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 को खारिज कर दिया है। पूरे देश में बीएड PRT से बाहर …. BSTC/DELED जीत गई है। भारत सरकार,Bed और NCTE की याचिका खारिज कर दी गई है। राजस्थान हाइकोर्ट के फैसले को सही बताया

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मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला, राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ बीएड अभ्यर्थियों की अपीलें की खारिज, NCPE की अधिसूचना में बीएड डिग्रीधारी थर्ड लेवल-1 के लिए पात्र, सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्णय देते हुए किया अवैध करार, कहा – “बीएड डिग्रीधारी लेवल-1 होंगे अपात्र, जस्टिस अनिरुद्धा बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने दिए आदेश, मुकेश कुमार व अन्य ने राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ की थी याचिका पेश, डिप्लोमा धारियों की ओर से अधिवक्ता विज्ञान शाह ने की पैरवी, सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय होगा पूरे देश में लागू

केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने माना वैध, B.Ed डिग्री धारी को कक्षा 1 से 5 तक के लिए पात्र मानने वाले नोटिफिकेशन को किया रद्द, जस्टिस संजय किशनकौल के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने सुनाया निर्णय, प्रकरण में राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ.मनीष सिंघवी ने रखा था सरकार का पक्ष,

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बीएड डिग्री धारकों के संबंध में केंद्र ने जारी किया था नोटिफिकेशन, जिसके तहत तृतीय श्रेणी शिक्षकों में कक्षा 1 से 5 तक के लिए माना था B.Ed डिग्री धारियों को योग्य, हालांकि केंद्र के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में अंतरिम रोक लगाते हुए, केवल BSTC छात्रों को ही नियुक्ति पात्र मानते हुए जारी किया था आदेश

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