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REET Mains Important Notification 2023 रीट मैंस लेवल 1 और लेवल 2 सभी के लिए एक महत्त्वपूर्ण नया नोटिफिकेशन जारी ।

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REET Mains Important Notification 2023

रीट मैंस नया नोटिफिकेशन 2023, REET Mains Important Notification 2023, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा विभाग बीकानेर ने रीट मुख्य परीक्षा लेवल 1 लेवल 2 के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन के लिए एक महत्त्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है । आपको बता दे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रीट मैंस के 48000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा करवा कर अब फाइनल रिजल्ट जारी किया जा रहा है । फाइनल रिजल्ट मे सफल अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति हेतु शिक्षा विभाग भी एक्शन मोड मे है ।

REET Mains Important Notification 2023
REET Mains Important Notification 2023

सरकार चाहती है कि आचार संहिता से पहले नवचयनित शिक्षकों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिल सके । इसके लिए शिक्षा विभाग ने जिला आवंटन व कॉउन्सलिंग हेतु सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द सम्पन्न की जाए

REET Mains Important Notification 2023

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 की उपधारा (2) के खण्ड (iii) में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक का पद विनिर्दिष्ट है तथा इन पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति, सम्बन्धित जिले के जिला परिषद् के अधिकार क्षेत्र में है। राजस्थान कर्मचारी चयन बार्ड, जयपुर द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2022 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2022 अन्तर्गत प्रतियोगी परीक्षा के उपरान्त वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुसार अध्यापक लेवल- प्रथम (सामान्य / विशेष शिक्षा) तथा लेवल द्वितीय ( सामान्य / विशेष शिक्षा) के पदों पर अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :-

1- अनुसूचित क्षेत्र (TSP) हेतु चयनित अभ्यर्थियों को केवल अनुसूचित क्षेत्र में तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र (NTSP) हेतु चयनितों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में ही लगाया जाएगा।

2- राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.7 (1) कार्मिक / क-2 / 2019 जयपुर, दिनांक: 18.10.2021 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए नवचयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन सम्बन्धी कार्यवाही की जाये।

3- उक्त सीधी भर्ती में उपलब्ध अध्यापक, लेवल- प्रथम तथा लेवल द्वितीय के नवचयनित अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति एवं पदस्थापन के लिए राज्य सरकार के पत्रांक : प.2 (5) शिक्षा – 1 / प्राशि / 2003 जयपुर, दिनांक: 31.01.2017, 20.06. 2018, 14.09.2018, 18.09.2018 तथा शैक्षणिक स्टाफ के पदों का विद्यालयवार आवण्टन एवं समानीकरण / पदस्थापन के सम्बन्ध में पत्रांक : प. 5 (8) प्राशि / 2016 जयपुर, दिनांक: 28.05.2019 तथा 19.01.2021 से जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए काउंसलिंग एवं विद्यालय आवण्टन सम्बन्धी कार्यवाही की जाये।

4- उक्त अध्यापक सीधी भर्ती में नवचयनित विशेष शिक्षकों की कांउसलिंग तथा प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापन हेतु राज्य सरकार के पत्रांक : प.2 (5) शिक्षा – 1 / प्राशि / 2003 जयपुर, दिनांक: 20.06.2018 के अनुसार कार्यवाही की जावे।

5- राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक: प. 1 (1) प्रसु / अनु- 3 / 2020 पार्ट दिनांक: 18.05.2020 के द्वारा भर्ती एजेन्सी से चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम नियुक्ति हेतु जिले में स्थान का आवण्टन नियुक्ति अधिकारी द्वारा In-person Counseling के माध्यम से किये जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये है। उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार ही नवचयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हेतु प्राथमिकता क्रम निर्धारित कर अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम से, उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार काउंसलिंग की कार्यवाही सम्पादित की जावे ।

6- पति-पत्नि प्रकरण में संबंधित अभ्यर्थी से उसी जिले में राजकीय सेवा में होने का प्रमाण / दस्तावेज प्राप्त किया जावे। यदि इस भर्ती में पति-पत्नी दोनों का ही चयन हुआ है और दोनों को ही एक ही जिला आवण्टित हुआ है, तो पति (पुरूष अभ्यर्थी) को सामान्य पुरुषों की वरीयता में सबसे ऊपर रखा जावे।

7- नवचयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के माध्यम से ही विद्यालय आवण्टित कर नियुक्तियाँ प्रदान की जावे, किसी भी अभ्यर्थी को ऑफलाईन कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे, सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाईन कार्यग्रहण करवाया जावे एवं काउंसलिंग में आवण्टित विद्यालय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन / संशोधन नहीं किया जावे।

REET Mains Important Notification 2023

8- नवचयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन के सम्बन्ध में काउंसलिंग के लिए रिक्तियों हेतु निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया जावे :-

i. नवीन चयनित अभ्यर्थियों हेतु प्रथमतः प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों की रिक्तियाँ प्रदर्शित की जावे। यदि प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में उस पद की रिक्तियाँ कम है तो, माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों (महात्मा गाँधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को छोड़कर) को शामिल करते हुए प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों की रिक्तियों को काउंसलिंग में प्रदर्शित किया जावे।

ii. जिन नवचयनित अभ्यर्थियों के द्वारा उच्च माध्यमिक / स्नातक अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण कर रखी हैं, उनके लिए काउंसलिंग में महात्मा गाँधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के साथ-साथ अन्य विद्यालयों की रिक्तियाँ प्रदर्शित की जावे। उक्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों के चयन हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक: 23.01.2023 द्वारा गठित जिला स्तरीय चयन समिति के अनुमोदनाधीन पदस्थापन किया जावे।

iii. माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में नवचयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन इस शर्त पर किया जाये कि राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2021 के नियम 6 (iii) की कार्यवाही उपरान्त सेटअप परिवर्तन से अध्यापक उपलब्ध होने पर इनको पुनः प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पदस्थापित किया जायेगा। इनके नियुक्ति आदेश में उक्त शर्त का आवश्यक रूप से अंकन किया जावे।

iv. बिन्दु संख्या- वi की कार्यवाही के अनुसार यदि नवचयनित अभ्यर्थी पदस्थापन हेतु आवश्यक रिक्तियाँ कम रहती है तो, आवश्यक रिक्तियों की सीमा तक महात्मा गाँधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की रिक्तियों को काउंसलिंग में शामिल किया जावे।

V. महात्मा गाँधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन इस शर्त पर किया जावे कि अन्य विद्यालयों में रिक्तियाँ उपलब्ध होते ही अथवा महात्मा गाँधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में साक्षात्कार अथवा अन्य विभागीय प्रक्रिया से अध्यापक का पदस्थापन होने पर इनको अन्य विद्यालयों में पदस्थापित किया जायेगा।

vi. उक्त सीधी भर्ती अन्तर्गत REET अध्यापक, लेवल द्वितीय, विज्ञान और गणित तथा अंग्रेजी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की संख्या, इन विषयों के रिक्त पदों अधिक होती है तो, इनको आवश्यकता अनुसार अध्यापक, लेवल प्रथम के पदों पर इस शर्त पर पदस्थापित किया जा सकता है कि “विज्ञान और गणित / अंग्रेजी के रिक्त पद उपलब्ध होने पर इनको मूल पद पर पदस्थापन कर दिया जायेगा” ।

vii. अध्यापक लेवल द्वितीय के पद पर नवचयनित अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय लेवल द्वितीय के आवश्यक रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने पर सर्वप्रथम राउमावि में लेवल प्रथम के स्पष्ट रिक्त पदों को शामिल किया जावे। तत्पश्चात राउप्रावि लेवल प्रथम के रिक्त पदों को काउंसलिंग में शामिल किया जावें । यदि राउमावि तथा राउप्रावि में लेवल प्रथम के पदों को शामिल किये जाने के उपरान्त भी लेवल द्वितीय के नवचयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु रिक्तियां कम रहती तो राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के स्पष्ट रिक्त पदों को काउंसलिंग में शामिल किया जावे।

viii. उक्त अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में नवचयनित लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों को लेवल प्रथम के पद पर ही पदस्थापन किया जावे।

ix. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों की पदवार / विद्यालयवार सूची जिशिअ (मु.) प्राशि को उपलब्ध करवाई जायेगी।

x. नवचयनित अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति अनुसार पूर्व के 33 जिलों के अनुसार ही नियुक्ति एवं पदस्थापन का कार्य किया जावे।

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