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Schedules of Indian Constitution : भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ

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Schedules of Indian Constitution : भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ

भारतीय संविधान की अनुसूची ( Schedules of Indian Constitution ) :  भारतीय संविधान मे वर्तमान मे 12 अनुसूचियाँ है । भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे देश मे लागू हुआ । भारत के मूल संविधान मे 8 अनुसूचियाँ थी । प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत नौवीं अनुसूची जोड़ी गई । इसके बाद समय समय पर संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचियाँ जोड़ी गई । अब वर्तमान मे भारत के संविधान मे 12 अनुसूचियाँ है । इन अनुसूचियों मे पूरे संविधान का सार है । नीचे हम सम्पूर्ण अनुसूचियों के बारे मे विस्तार से वर्णन करेंगे ।

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भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों का पहला उल्लेख भारत सरकार अधिनियम, 1935 में किया गया था जहाँ इसमें 10 अनुसूचियाँ शामिल थीं। बाद में, जब 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो इसमें 8 अनुसूचियां शामिल थीं। आज, भारतीय संविधान में संशोधन के साथ, कुल 12 अनुसूचियां हैं।

Bharat ke Samvidhan me Anusuchi (Schedules of Indian Constitution)

1) प्रथम अनुसूची :- इसके अंतर्गत भारत के 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशो का उल्लेख किया गया है|

2) दूसरी अनुसूची : इसमें भारतीय संघ के पदाधिकारियों (राष्ट्रपति ,राज्यपाल ,लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष , राजसभा के सभापति एवं उपसभापति ,विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति,उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक आदि ) को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख है

3) तीसरी अनुसूची :- इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों(राष्ट्रपति , उप राष्ट्रपति , उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ) की शपथ का उल्लेख है

4) चौथी अनुसूची :- इसके अंतर्गत राज्यों तथा संघीय क्षेत्रो की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है|

5) पाँचवी अनुसूची :- इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है|

6) छठी अनुसूची :- इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान हैं|

Indian Contitution Schedule List in Hindi

7) सातवी अनुसूची :- इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बटवारे के बारे में दिया गया है| इसके अंतर्गत तीन सूचियां है :-

  • i) संघ सूची :- इसके अंतर्गत 100 विषय है| इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 97 विषय थे |
  • ii) राज्य सूची :- इस सूची में 61 विषय है| जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है| लेकिन राष्ट्रहित से सम्बन्धित मामलो में केंद्र भी कानून बना सकता है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 66 विषय थे |
  • iii) समवर्ती सूची :- इसके अंतर्गत 52 विषय है| इन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते है|परन्तु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है|राज्य द्वारा बनाया गया कनून केंद्र द्वारा बनाने के बाद समाप्त हो जाता है| संविधान के लागू होने के समय इसमे 47 विषय थे |

8) आठवी अनुसूची :- इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है| मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाए थी | सन 2004 में चार नई भाषाए मैथली, संथाली, डोगरी और बोडो को इसमें शामिल किया गया |

Schedules of Indian Constitution : भारतीय संविधान मे अनुसूचियाँ

9) नौंवी अनुसूची :- यह अनुसूची प्रथम संविधान संसोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गयी थी| इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती| लेकिन यदि कोई विषय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है| अभी तक नौंवी अनुसूची में 283 अधिनियम है, जिनमे राज्य सरकार द्वारा सम्पति अधिकरण का उल्लेख प्रमुख है|

10) दसवी अनुसूची :- इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इस अनुसूची में दल-बदल सम्बन्धित कानूनों का उल्लेख किया गया है|

11) ग्यारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| यह अनुसूची पंचायती राज से सम्बन्धित है, जिसमे पंचायती राज से सम्बन्धित 29 विषय है|

12) बारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थानों से सम्बन्धित 18 विषय है|

Schedule and Articles of Constitution

Schedules of Indian Constitution Articles of Indian Constitution
First Schedule Article 1 and Article 4
Second Schedule Articles:

  • 59
  • 65
  • 75
  • 97
  • 125
  • 148
  • 158
  • 164
  • 186
  • 221
Third Schedule Articles:

  • 75
  • 84
  • 99
  • 124
  • 146
  • 173
  • 188
  • 219
Fourth Schedule Article 4 and Article 80
Fifth Schedule Article 244
Sixth Schedule Article 244 and Article 275
Seventh Schedule Article 246
Eighth Schedule Article 344 and Article 351
Ninth Schedule Article 31-B
Tenth Schedule Article 102 and Article 191
Eleventh Schedule Article 243-G
Twelfth Schedule Article 243-W

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