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REET Mains Revised Result Stay रीट शिक्षक भर्ती 2022 के संशोधित रिजल्ट पर हाईकोर्ट की रोक

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REET Mains Revised Result Stay: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की गई रीट मुख्य परीक्षा 2022 (रीट शिक्षक भर्ती 2022) के संशोधित रिजल्ट जारी करने पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है । रीट सशोधित रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों बेरोजगारों को बड़ा झटका लगा है ।

REET Mains Revised Result Stay
REET Mains Revised Result Stay

आपको बता दे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान मे थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 के लिए रीट मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया था । जिसमे बोर्ड ने रीट लेवल 2 शिक्षक भर्ती के लिए 27 हजार पदों पर विभिन्न विषयों के लिए भर्ती निकाली थी । इसके बाद बोर्ड ने इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया ।

REET Mains Revised Result Stay

बोर्ड द्वारा आयोजित की गई रीट मुख्य परीक्षा लेवल 2 के लिए ऑफिसियल आन्सर की 18 मार्च को जारी कर दी गई थी । जिसमे बोर्ड ने अभ्यर्थियों से गलत प्रश्न और उत्तरों के लिए ऑनलाइन आपत्ति मांगी थी । जिसमे कई अभ्यर्थियों ने गलत उत्तरों के लिए आपत्ति दर्ज करवा दी थी । बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों की आपत्तियों का निस्तारण कर फाइनल आन्सर की जारी कर दी और रीट मुख्य परीक्षा के रिजल्ट की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर रिजल्ट घोषित कर दिया ।

इसके बाद कई अभ्यर्थियों की गलत उत्तरों के लिए दर्ज की आपत्तियों के आधार पर उत्तरों मे बदलाव नहीं किया गया । इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट मे इसके लिए रिट दायर कर चुनौती दी । जिसमे अभ्यर्थियों ने कोर्ट को बताया कि मान्यता प्राप्त पुस्तकों, लेखकों और शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों के आधार पर उनके जवाब सही है, लेकिन चयन बोर्ड ने उन्हें सही नहीं माना।

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इसके बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने निर्णय देते हुए कहा बोर्ड को निर्देश दिए कि अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज करवाई गई आपत्तियों का दुबारा से मूल्यांकन कर निस्तारण किया जाए । बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश की पालन करते हुए आन्सर की के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया और आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया । विशेषज्ञ कमेटी ने बोर्ड को रिपोर्ट दी और निर्देश दिए कि रीट लेवल 2 का संशोधित परिणाम जारी किया जाए ।

REET Mains Revised Result 2022 Level 2

बोर्ड ने विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट को आधार मानकर रीट लेवल 2 का संशोधित रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर ली थी । इसी बीच अभ्यर्थियों ने वापस से हाईकोर्ट की खंडपीठ मे वापस से रिट दायर की जिसमे अधिवक्ता हिमांशु जैन ने कोर्ट को बताया कि एकलपीठ ने आदेश में भर्ती की मेरिट पर कोई बात नहीं की। उसने चयन बोर्ड की ओर से प्रश्नों के मूल्यांकन की जो बात कही थी ।

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उसी को आधार मानकर विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट पर संशोधित परिणाम का निर्देश दिया, इसलिए एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाई जाए। खंडपीठ ने इन दलीलों से सहमत होकर एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट खंडपीठ ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 लेवल-2 के मामले में एकलपीठ के नए सिरे से संशोधित परिणाम जारी करने वाले आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही राजस्थान स्टाफ सलेक्शन बोर्ड से जवाब मांगा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व वीके भारवानी की खंडपीठ ने यह निर्देश भर्ती की प्रतीक्षा सूची में रहे अजय कुमार व अन्य की विशेष अपील याचिका पर दिया।

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