EWS Certificate New Circular
राजस्थान सरकार ने EWS प्रमाण पत्रों की अवधि के लिए नया आदेश जारी किया । अब प्रमाण पत्र 3 साल के लिए मान्य होंगे । (EWS Certificate New Circular) : राजस्थान सरकार ने EWS वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के नियमों मे शिथिलता देते हुए नया सर्क्यलर जारी किया है जिससे अब EWS के प्रमाण पत्र भी 3 साल के लिए मान्य होंगे । EWS प्रमाण पत्र पहले 1 साल के लिए मान्य थे ।
राज्य के आर्थिक कमजोर वर्गो (EWS) (अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के अतिरिक्त ) के व्यक्तियों को राज्य सेवाओं एवं राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उक्त आरक्षण का लाभ प्रदत किये जाने की दृष्टि से आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के व्यक्तियों को Income & Asset Certificate जारी करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक 14278 दिनांक 12.03.2019 एवं समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 62865 दिनांक 22.10.2019 जारी किया गया।
EWS Certificate New Circular
उक्त परिपत्रों में व्यादिष्ट प्रावधानों के अनुसार Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिये मान्य होता है, जिसके कारण आर्थिक कमजोर वर्गो (EWS) के व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष Income & Asset Certificate जारी करवाना पड़ता है जिससे उक्त वर्ग के व्यक्तियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं। राज्य के उक्त वर्ग के नागरिकों के हित को दृष्टिगत रखते हुये समस्त संबंधित प्राधिकारियों के लिये यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि राज्य के लिये जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिये मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ-पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जायेगा, ऐसा अधिकतम 03 वर्ष के लिये किया जा सकता है।
EWS Income & Asset शपथ-पत्र का लिंक नीचे दिया गया है ।
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