Gram Panchayat Sahayak Bharti
ग्राम पंचायत सहायकों के लिए नए नियम लागू । अब न्यूनत्तम वेतन 21000 किया (Gram Panchayat Sahayak Bharti) : राजस्थान मे ग्राम पंचायतों मे ग्राम पंचायत सहायकों की संविदा के आधार पर भर्ती मई 2017 से अप्रैल 2018 तक सम्पन्न की गई । प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 2 पंचायत सहायक के पदों पर भर्ती हुई । ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती इंटरव्यू व डॉक्युमेंट्स वेरीफिकेशन के आधार पर हुई थी । ग्राम पंचायत सहायक ग्राम पंचायत मे स्थित पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत है । अब शिक्षा विभाग ने ग्राम पंचायत सहायकों के लिए राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम-2022 लागू किया है । राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम-2022 की सम्पूर्ण जानकारी नीचे प्रदान की जा रही है ।
Rajasthan Gram Panchayat Sahayak Bharti New Rule
शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) के परिपत्र दिनांक 08.11.2016 27.01.2017 द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों के चयन सम्बन्धी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गए। जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी- प्रथम द्वारा पंचायती राज विभाग के परिपत्र कमांक: एफ. 40 एमटीडब्ल्यू / विधि / परावि / 2016 / 832 दिनांक 08.11.2016 के परिशिष्ट-1 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को आवंटित ग्राम पंचायत सहायक की संख्या के आधार पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार सूचना / विज्ञप्ति जिला स्तरीय समाचार पत्रों में दिनांक 09.02.2017 से पूर्व प्रकाशित करवाई गई एवं मई 2017 से अप्रेल 2018 तक ग्राम पंचायत सहायकों का चयन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किया गया। वर्तमान मे ग्राम पंचायत सहायकों के 3482 पद रिक्त है ।
चयन के समय ग्राम पंचायत सहायकों के स्वीकृत पद | वर्तमान मे कार्यरत ग्राम पंचायत सहायक |
27231 | 23749 |
Panchayati Raj Gram Panchayat Sahayak Post Details
ग्राम पंचायत सहायकों का चयन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर तीन चरणों में पूर्ण किया गया। ग्राम पंचायत सहायकों का चयन सम्बन्धित ग्राम पंचायत की सभा में किया गया। ग्राम पंचायत सहायकों के चयन हेतु एसडीएमसी की कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित कर साक्षत्कार एवं दस्तावेजों का परीक्षण कर चयन प्रक्रिया पूर्ण की गई थी। अतः संविदा पर कार्यरत कार्मिक ग्राम पंचायत सहायकों पर राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम-2022 लागू किया जाना उचित होगा।
कार्यरत ग्राम पचायक सहायकों का वर्गवार वर्गीकरण
वर्ग | पोस्ट |
UR | 4236 |
EWS | 2360 |
OBC | 9723 |
SC | 3668 |
ST | 2883 |
MBC | 879 |
Total | 23749 |
Gram Panchayat Sahayak Post Detail Qualification
राजस्थान सिविल पदो पर संविदा पर रखा जाना नियम-2022 के नियम-7 के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक परीक्षा / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं राज्य के सरकारी विद्यालयों/कार्यालयों में कार्य करने का 4 वर्ष का न्यूनतम अनुभव किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान सिविल पदो पर सविंदा पर रखा जाना नियम-2022 के नियम-9 के अनुसार “कोई भी व्यक्ति जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हो तो इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा”।
अप्रशिक्षित ग्राम पंचायत सहायकों की संख्या निम्नानुसार है
ग्राम पंचायत सहायक योग्यता | कार्यरत कार्मिक |
सैकण्डरी उत्तीर्ण | 93 |
सीनियर / हायर सैकण्डरी उत्तीर्ण | 1864 |
स्नातक | 3425 |
अधिस्नातक | 2312 |
कुल | 7694 |
कुल प्रशिक्षित ग्राम पंचायत सहायकों की संख्या निम्नानुसार है
ग्राम पंचायत सहायक योग्यता | कार्यरत कार्मिक |
बी.एस.टी.सी. / डी.एल.एड. उत्तीर्ण | 1936 |
बी.एड. उत्तीर्ण | 14119 |
कुल | 16055 |
Gram Panchayat Sahayak Bharti : राजस्थान सिविल पदों पर रखा जाना नियम-2022
- राजस्थान सिविल पदों पर रखा जाना नियम-2022 के नियम-7 के अनुसार ग्राम पंचायत सहायकों के लिए जॉब चार्ट पीईईओ द्वारा सौंपे गए दायित्व के साथ निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन बाबत सौपे विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत सहायक को आंवटित समस्त कार्य करेगे।
- पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थिति प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयो के मासिक निरीक्षण से संबंधित आंवटित समस्त कार्य करेगे।
- ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु आयोजित की जाने वाली समस्त बैठको के आयोजन एवं प्रबंधन से संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आंवटित समस्त कार्य करेगें।
- पंचायत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ने के लिए उक्त आयु वर्ग के बच्चों के चिन्हीकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों के निष्पादन से संबंधित पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवटित समस्त कार्य करगे ।
- ग्राम पंचायत में अनामांकित / ड्रॉप आउट बच्चों का चिह्नीकरण करते हुए पंचायत की बैठको/ विद्यालयों की विकास समिति / प्रावधान समिति की बैठको में पंचायत के नागरिको / अभिभावको को बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवाने के संबंध में पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेगें।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार नामांकन वृद्धि आधारभूत संरचना विकास आदि के लिए प्रस्ताव तैयार करवाने एवं विद्यालयवार कार्य योजना निर्माण व क्रियान्वयन के संबंध में पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेगें।
Rajasthan Panchayat Sahayak Bharti ke Niyam
- ग्राम पंचायत में प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयो के विकास एवं निर्माण में भामाशाहों / दानदताओ एवं जनप्रतिनिधियो से सम्पर्क एवं सहयोग प्राप्त करने हेतु पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आंवटित समस्त कार्य करेगें।
- ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयो के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य संपादन के संबंध में पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आंवटित समस्त कार्य करेगें।।
- राज्य सरकार / स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशो की पालना सुनिश्चित करवाने के संबंध में पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेगे।
- प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित ग्राम पंचायत स्तर के विद्यालयो की समस्त प्रकार की सूचनाओं के शाला दर्शन / शाला दर्पण / अन्य पोर्टल पर आदान-प्रदान / अपडेशन / प्रविष्टि के संबंध में पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आंवटित समस्त कार्य करेंगे।
- ग्राम पंचायत में स्थित सभी राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों प्रबंधन समिति एवं अभिभावक अध्यापक परिषद् की बैठको मे ग्रामीण विकास योजनाओ के बारे में अवगत / जानकारी कराये जाने के संबंध में पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य।
Gram Panchayat Sahayak Salary 2022
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् के अनुमोदन के आधार पर ग्राम पंचायत सहायकों को ग्राम पंचायत में 6000/-रू0 प्रतिमाह के नियत मानदेय पर पूर्णतः अस्थायी आधार पर एक वर्ष हेतु लगाया गया था । समय-समय पर इनके मानदेय में वृद्धि की जाती रही है एवं वर्तमान में शासन के पत्रांकः पू. 15 (2) प्राशि / 2020 पार्ट, जयपुर दिनांक 01.04.2022 से मानदेय में 20 प्रतिशत वृद्धि की गई है जिसके अनुसार इनको वर्तमान में 7920/-रू0 प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है।
वर्तमान में संविदा पर कार्यरत कार्मिक ग्राम पंचायत सहायकों को दिनांक 01.04.2022 से 7920/ प्रतिमाह मानदेय राशि निर्धारित है अतः राजस्थान सिविल पदो पर सविदा पर रखा जाना नियम-2022 के नियम-13 के अनुसार ग्राम पंचायत सहायकों का मानदेय वित्त विभाग द्वारा विद्या संबल योजना हेतु जारी परिपत्र दिनांक 30.03.2021 के अनुसार मासिक मानदेय 21000/- किया जाना प्रस्तावित है।
नोट:- कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांकः 11.01.2022 में पूर्व से कार्यरत संविदा कार्मिकों के लिए राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम-2022 को एडॉप्ट करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। इस अधिसूचना में राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम-2022 के नियमों की शर्तों को पूरा नहीं करने वाले पूर्व से कार्यरत संविदा कार्मिकों को संविदा कार्य से हटाये जाने के कोई निर्देश नहीं है, लिहाजा पूर्व से संविदा पर कार्यरत समस्त ग्राम पंचायत सहायकों को इन नये नियमों के अन्तर्गत शामिल करने वास्ते राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम-2022 के नियमों की शर्तों में शिथिलन प्रदान करने हुए शामिल किया जाना प्रस्तावित है।
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