President Election in India 2022 : द्रौपदी मुर्मू बनी देश की 15वीं राष्ट्रपति । जाने राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया ।
राष्ट्रपति चुनाव 2022 रिजल्ट (President Election in India 2022) : भारत मे संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया । राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख होता है जबकि भारत का प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है । राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है । राष्ट्रपति भारत का का नाममात्र प्रमुख होता है । भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर राष्ट्रपति का पद सृजित किया गया । भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद बने । भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी। प्रतिभा पाटील के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बनी।
Who is the President?
संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा । भारत का राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है। भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 60 का उल्लेख करते हुए, राष्ट्रपति का कर्तव्य भारत के संविधान और कानून को बनाए रखना, बचाव करना और संरक्षित करना है। भारत के राष्ट्रपति का एक अन्य प्राथमिक कर्तव्य भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है। उसका निर्णय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लिया और कार्य किया जाता है।
Eligibility for Appointment of President
राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के तहत लाभ का पद धारण करता है।
Process of the Election of President of India
संसद और राज्य विधानमंडल के प्रतिनिधि संयुक्त रूप से भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। निम्नलिखित खंड में, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख किया गया है।
President Election in India 2022 : Nomination
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करना होगा। उम्मीदवारों को 15000 रुपये के साथ फॉर्म 2 जमा करना आवश्यक है। उन्हें 50 प्रस्तावकों और 50 अनुमोदकों की एक हस्ताक्षरित सूची भी जमा करनी होगी। प्रस्तावक और अनुमोदक 4,896 निर्वाचकों (संसद या राज्य विधान सभा के प्रतिनिधि) में से कोई भी हो सकते हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र हैं।
Election
भारत का चुनाव आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव कराने के लिए अधिकृत है। इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के निचले और उच्च सदनों के निर्वाचित सदस्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुड्डुचेरी सहित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
President Election in India 2022 : Voting
अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन । राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिसमे (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य । (ख) राज्यों की विधानसभाओ के निर्वाचित सदस्य । भारत के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, संख्या के संदर्भ में, निर्वाचक मंडल लोकसभा के 543 सदस्यों, राज्यसभा के 233 सदस्यों और विधानसभाओं के 4,033 सदस्यों – कुल 4,809 मतदाताओं से बना है। उच्च सदन (राज्य सभा) में 233 सदस्य और निचले सदन (लोकसभा) में 543 सदस्य हैं। विधानसभाओं के लिए 4120 सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों की कुल संख्या 4896 होती है । संसद और राज्य विधान के दो सदनों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है।
- राज्य की विधानसभाओ के सदस्य का मत मूल्य : ( राज्य की कुल जनसंख्या ÷ राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या ) ÷ 1000
- संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या : समस्त राज्यों की विधानसभाओ के कुल सदस्यों के प्राप्त मतों की संख्या का योग ÷ संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या
राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अनुसरण करता है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक वोट का मूल्य 1971 की जनगणना के आधार पर प्रतिनिधि राज्य की जनसंख्या के अनुपात में पूर्व निर्धारित होता है। तदनुसार, 4,809 निर्वाचकों वाले निर्वाचक मंडल का कुल मूल्य 10,86,431 (5,43,200 + 5,43,231) होगा। जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित होने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत प्लस एक वोट प्राप्त करना होता है।
निर्वाचक मंडल का कुल मूल्य 1098003 है जिसमें 4896 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कुल 50% से अधिक जीतना होता है।
Oath Taking
निवर्तमान राष्ट्रपति के पद छोड़ने के बाद निर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की शपथ दिलाएंगे।
- संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद व गोपनीयता की शपथ लेगा ।
- राष्ट्रपति संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है ।
Tenure of the President of India
संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि । भारत के राष्ट्रपति को 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। वे 5 साल तक देश का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार होते हैं और फिर उन्हें अपने पद और जिम्मेदारियों से हटना पड़ता है। जबकि वे भारत के राष्ट्रपति हैं, वे राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। एक बार उनका कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद उन्हें राष्ट्रपति भवन से बाहर जाना होगा।
- संविधान के अनुच्छेद 56 (1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।
- परंतु (क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकेगा ।
- (ख) अनुच्छेद 61 मे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकेगा ।
- (ग) राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा, जब तक नया राष्ट्रपति अपना पदग्रहण नहीं कर लेता ।
- संविधान के अनुच्छेद 56 (2 ) के अनुसार उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत की जाएगी ।
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List of All Presidents of India
हालांकि अब तक केवल 14 राष्ट्रपति हुए हैं क्योंकि पहले दो चुनाव डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने जीते थे। 2022 में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव भारत के राष्ट्रपति के पद का 16वां सर्वोच्च संवैधानिक पद होगा। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पहले के चुनाव 1952, 1957, 1962, 1967, 1969, 1974, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012 और 2017 में हुए थे। स्वतंत्रता के बाद से भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची यहां दी गई है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रपतियों के नाम और उनके कार्यकाल की जाँच करें। डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे।
Presidents | Tenure |
Dr. Rajendra Prasad | 26th Jan 1950- 13th May 1962 |
Dr. Sarvepalli Radhakrishnan | 13th May 1962- 13th May 1967 |
Dr. Zakir Hussain | 13th May 1967- 3rd May 1969 |
V.V.Giri | 24th Aug 1969- 24th Aug 1974 |
Dr. Fakhruddin Ali Ahmad | 24th Aug 1974- 11th Feb 1977 |
Neelam Sanjiva Reddy | 25th July 1977- 25th July 1982 |
Giani zail Singh | 25th July 1982- 25 July 1987 |
R.Venkataraman | 25th July 1987- 25th July 1992 |
Dr. Shankar Dayal Sharma | 25th July 1992- 25th July 1997 |
K.R. Narayanan | 25th July 1997- 25th July 2002 |
Dr. A P.J. Abdul Kalam | 25th July 2002- 25th July 2007 |
Pratibha Devisingh Patil | 25th July 2007- 25th July 2012 |
Pranab Mukherjee | 25th July 2012- 25th July 2017 |
Ramnath Kovind | 25th July 2017- 25th July 2022 |
Droupadi Murmu | 26th July 2022 – Continue… |
Sources : राष्ट्रपति भवन, भारत सरकार |
साथियों इस आर्टिकल मे हमने देखा राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित प्रक्रिया । किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है । राष्ट्रपति के चुनाव मे मतदान कौन करता है ? राष्ट्रपति का निर्वाचन, कार्यकाल, शपथ, पूर्व राष्ट्रपति आदि की जानकारी इस आर्टिकल मे दी गई है । इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।