Rajasthan Caste Certificate New Rule
भर्तियों मे जाति प्रमाण पत्र को लेकर अभ्यर्थियों के लिए नए नियम (Rajasthan Caste Certificate New Rule) : राजस्थान सरकार ने राजस्थान की भर्तियों मे जाति प्रमाण पत्र को लेकर अभ्यर्थियों के लिए नए नियम जारी किए है । राजस्थान सरकार के नए आदेश के अनुसार अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नए नियम जारी किए । राजस्थान सरकार के अनुसार पहले अभ्यर्थी बिना जाति प्रमाण पत्र के ही नई भर्तियों मे आवेदन कर देते थे । जब अभ्यर्थी का चयन मेरिट लिस्ट मे होता था उसके बाद अपने वर्ग से संबंधित जाति प्रमाण पत्र बनवाते थे । जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी ।
इसी समस्या को देखते हुए कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी सभी विभागों को निर्देशित किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित वर्ग का लाभ प्रदान नहीं करे । आइए ! जानते है कार्मिक विभाग ने अपने परिपत्र मे क्या कहा है ।
Rajasthan Bhartiyo me Caste Certificate Ke New Rules
विभिन्न भर्तियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। अंतिम तिथि के पश्चात जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी अथवा वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा सभी विभागों को जारी किए जाने वाले परिपत्र को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है।
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उल्लेखनीय है कि केंद्र एवं राज्य के अधीन पदों की भर्तियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी की श्रेणी की पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है। आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है लेकिन कुछ प्रकरणों में भर्ती एजेंसियों द्वारा अंतिम तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार के लिए अवसर प्रदान करने पर अभ्यर्थियों द्वारा इसका फायदा उठाकर आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है।
Rajasthan SC,ST,OBC,EWS Jati Praman ke Naye Niyam
ऐसे में, कार्मिक विभाग द्वारा सभी विभागों को यह परिपत्र जारी कर निर्देशित किया जाएगा कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रमाण-पत्र अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी/वर्ग का लाभ नहीं दिया जाए। राजस्थान के सरकार के द्वारा आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को लेकर प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित नए नियम जारी कर दिए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा कार्मिक विभाग ने परिपत्र जारी किया था जिसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकृति प्रदान कर दी है विभिन्न भर्तियों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा।
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