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Rajasthan Covid New Guideline कोविड को लेकर राजस्थान सरकार ने जारी की गाइड लाइन

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कोविड को लेकर राजस्थान सरकार ने जारी की गाइड लाइन

Rajasthan Covid New Guideline, Rajasthan New Guide Line, Covid Rajasthan Govt New Guide Line, राजस्थान सरकार नई गाइड लाइन: राजस्थान सरकार ने कोविड 19 को लेकर नई गाइड लाइन 20 जनवरी 2022 को जारी की गई है।

1. निरन्तरता में जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार दिशा-निर्देश आदेश जारी किये जाते हैं। समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालय / व्यावसायिक एवं व्यापारिक संस्थानों / मार्केट एसोसिएशन को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्वयं / स्टाफ / कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज (1st & 2nd dose) लगवाये जाने से सम्बन्धित सूचना दिनांक 1 फरवरी, 2022 से सदृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से चस्पा करें उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित संस्थानों के संचालकों / मार्केट एसोसिएशन के विरूद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

Rajasthan Covid New Guideline

2. हॉटल असोसिएशन / संचालकों को परामर्श दिया जाता है कि कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर यदि कोई व्यक्ति पूर्व में की गई बुकिंग को निरस्त / आगामी दिवसों के लिए स्थगित करवाना चाहता है तो सम्बन्धित हॉटल संचालक पूर्व में किये गये भुगतान को लौटाना / समायोजित करने की कार्यवाही करें।

3. संपूर्ण प्रदेश में आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। विवाह समारोह में बैण्ड-बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा जायेगा।

Rajasthan Covid New Guideline

4. विभागीय आदेश दिनांक 09.01.2022 अनुसार लगाये गये जन अनुशासन कर्फ्यू (सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार प्रातः 05:00 बजे तक) प्रदेश के केवल नगरीय क्षेत्रों में लागू रहेगा इस दौरान आवश्यक गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी एवं संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा।

5. उक्त आदेश दिनांक 24 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा।

संयुक्त प्रवर्तन दल (JETs) एवं एंटी कोविड टीम (ACTs) मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर बाजारों एवं मॉल्स में कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क, दो गज की दूरी सेनेटाईजेशन इत्यादि) की पालना करने हेतु जागरूकता का प्रसार करेंगी।