REET 82 Marks Certificate 2023
रीट 82 अंक प्रमाणपत्र 2023, REET 82 Marks Certificate 2023, रीट पात्रता परीक्षा मे 82 अंक प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी । राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (विधि प्रकोष्ठ) ने निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग और समन्वयक, रीट पात्रता परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को 82 अंकों वाले अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश जारी कर दिया है । इससे अब लाखों अभ्यर्थियों को फायदा होगा ।
आपको बता दे पिछले दिनों ही हाईकोर्ट ने रीट मे 82 अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को भी भर्ती के लिए योग्य माना है । हालांकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट मुख्य परीक्षा के लिए 82 अंक प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन भरवा लिए थे । लेकिन मेरिट सूची मे चयन हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार ही होगा । अब हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार रीट के लाखों अभ्यर्थियों को फायदा होगा ।
REET 82 Marks Certificate 2023
REET पात्रता परीक्षा में 82 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण माना जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजेश कुमार यादव, मुकेश और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया. जस्टिस सुदेश बंसल की कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिया है कि आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों को 82 अंक मिले हैं। उन्हें REET पास पात्रता प्रमाणपत्र जारी करें।
और जिन अभ्यर्थियों ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा दी है। जो मेरिट में आ रहे हैं. लेकिन उनके रीट में 82 अंक हैं. उन्हें भी रीट पास मानकर मेरिट में स्थान दिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में सामान्य आदेश जारी करने का निर्देश दिया है. ताकि REET 82 Marks प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आरईईटी उत्तीर्ण पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जा सके।
आरक्षित वर्ग के लिए 55 प्रतिशत अंक अनिवार्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा व रामप्रताप सैनी ने बताया कि रीट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 60 प्रतिशत अंक लाने होंगे। वहीं आरक्षित वर्ग (एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एमबीसी ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों के लिए 55 फीसदी अंक लाना अनिवार्य है.
शिक्षा विभाग द्वारा 82 अंकों के रीट सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2023 के विरुद्ध दिनांक 22.082023 का आयोजित स्थाई समिति की बैठक में नो अपील का निर्णय लिया जा चुका है।
अतः राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा 150 अंक में से 82 अंक प्राप्त होने पर उन्हें 55 प्रतिशत मानकर रीट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जारी करवाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करावें ।
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