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REET 82 Marks रीट में 82 अंक वाले अभ्यर्थियों के लिए हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, लाखों अभ्यर्थियों को होगा फायदा

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REET 82 Marks

रीट 2022 मे 82 अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत । REET 82 Marks को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है । अब हाईकोर्ट ने रीट मे 82 अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को भी भर्ती के लिए योग्य माना है । हालांकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट मुख्य परीक्षा के लिए 82 अंक प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन भरवा लिए थे । लेकिन मेरिट सूची मे चयन हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार ही होगा । अब हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार रीट के लाखों अभ्यर्थियों को फायदा होगा ।

REET 82 Marks
REET 82 Marks

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 82 अंकों वालों को आवेदन का मौका दिया था ।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या SBCWP NO. 18716 / 2022 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 15.12.2022 द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) – 2022 में आरक्षित वर्ग (ST, SC, OBC, EWS, MBC) के 82 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरवाये जाने हेतु आदेश दिया है,

जिसकी पालना में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 1-2022 में लेवल – प्रथम एवं लेवल द्वितीय तथा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET)-2 (REET) – 2021 में केवल लेवल प्रथम में आरक्षित वर्ग (ST, SC, OBC, EWS, MBC) के 82 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती में ऑनलाईन आवेदन भरने का अवसर दिया जाता है।

ऐसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित अवधि में दिनांक 19.01.2023 तक ऑनलाईन आवेदन भर सकते है। इन अभ्यर्थियों की आवेदन प्रक्रिया एवं आगामी समस्त कार्यवाही याचिका संख्या SBCWP NO. 18716 / 2022 के अध्यधीन रहेगी ।

REET 82 Marks High Court News

REET पात्रता परीक्षा में 82 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण माना जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजेश कुमार यादव, मुकेश और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया. जस्टिस सुदेश बंसल की कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिया है कि आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों को 82 अंक मिले हैं। उन्हें REET पास पात्रता प्रमाणपत्र जारी करें।

और जिन अभ्यर्थियों ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा दी है। जो मेरिट में आ रहे हैं. लेकिन उनके रीट में 82 अंक हैं. उन्हें भी रीट पास मानकर मेरिट में स्थान दिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में सामान्य आदेश जारी करने का निर्देश दिया है. ताकि REET 82 Marks प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आरईईटी उत्तीर्ण पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जा सके।

आरक्षित वर्ग के लिए 55 प्रतिशत अंक अनिवार्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा व रामप्रताप सैनी ने बताया कि रीट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 60 प्रतिशत अंक लाने होंगे। वहीं आरक्षित वर्ग (एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एमबीसी ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों के लिए 55 फीसदी अंक लाना अनिवार्य है.

लेकिन REET परीक्षा 150 अंकों की होती है. इसका 55 प्रतिशत 82.5 अंक है. लेकिन REET के अंक पैटर्न में किसी भी अभ्यर्थी को 82 अंक मिल सकते हैं। या 83 अंक. 82.5 अंक प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड REET 82 Marks प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आरईईटी उत्तीर्ण पात्रता प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा था। हमने कोर्ट को बताया कि दूसरे राज्यों में 82 अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को सफल मान लिया गया. इसके अलावा हमने हाईकोर्ट के अन्य आदेश भी कोर्ट के सामने पेश किए.

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