Join WhatsApp Group (250)Join Now
Join Telegram Group (55K+)Join Now
Youtube Channel (32K+)Subscribe Now

Rajasthan School Closed : स्कूल 17 जनवरी 2022 तक रहेंगे बंद । नई गाइडलाइंस जारी ।

Join WhatsApp Group (250)Join Now
Join Telegram Group (55K+)Join Now
Youtube Channel (32K+)Subscribe Now

Rajasthan School Closed : स्कूल 17 जनवरी 2022 तक रहेंगे बंद । नई गाइडलाइंस जारी ।

राजस्थान कोरोना गाइडलाइंस (Rajasthan School Closed) राजस्थान में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर राज्य सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी कर दिए है । राजस्थान सरकार ने नई गाइड लाइन लागू की है जो स्कूल, कॉलेज, शादी विवाह व अन्य गतिविधियों पर लागू होगी । राज्य सरकार के द्वारा आदेश दिया गया कि जिन विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/कोचिंग संस्थान द्वारा छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, संस्था प्रधान/संचालक द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क का अनिवार्य उपयोग, दो गज की दूरी, सेेनेटाइजेशन, बंद स्थानों पर उचित वेन्टीलेशन इत्यादि) की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

Rajasthan School Closed, Rajasthan me School Band, Rajasthan me School Kab Khulenge, Rajasthan Corona New Guidelines, Rajasthan me School Kab Tak Band Honge
Rajasthan School Closed

इसके अलावा जयपुर और जोधपुर में बढ़ते हुए कोरोनावायरस के मद्देनजर जयपुर नगर निगम क्षेत्र (ग्रेटर/हैरिटेज) एवं जोधपुर नगर निगम (उत्तर/दक्षिण) के समस्त सरकारी व प्राइवेट विद्यालयों को कक्षा 8 तक की कक्षाएं 17 जनवरी 2022 तक बंद रहेगी।

Rajasthan School Closed New Guidelines

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास से वीसी के माध्यम से हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में आए सुझावों एवं विचार-विमर्श के अनुरूप गृह विभाग ने कोविड संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए महामारी सतर्क-सावधान जन-अनुशासन दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके महत्वपूर्ण बिन्दु इस प्रकार हैं

शैक्षणिक गतिविधियों के सम्बन्ध में

1- जिन विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/कोचिंग संस्थान द्वारा छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, संस्था प्रधान/संचालक द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क का अनिवार्य उपयोग, दो गज की दूरी, सेेनेटाइजेशन, बंद स्थानों पर उचित वेन्टीलेशन इत्यादि) की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

2- जयपुर एवं जोधपुर में बढ़ते कोविड संक्रमण के मद्देनजर जयपुर नगर निगम क्षेत्र (ग्रेटर/हैरिटेज) एवं जोधपुर नगर निगम (उत्तर/दक्षिण) के समस्त सरकारी/निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की नियमित शिक्षण/कोचिंग गतिविधियाें का संचालन आगामी दिनांक 17 जनवरी, 2022 तक बंद रहेगा, परन्तु ऑनलाइन अध्ययन जारी रखा जायेगा। राज्य के अन्य जिलों के सम्बन्धित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से चर्चा उपरांत निर्णय ले सकेंगे।

सरकारी कार्यालयों के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी

3- नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों के सभी राजकीय कार्यालयों, जहां कर्मचारियों की बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं हो, उन कार्यालयों में 50 प्रतिशत कार्यालय उपस्थिति तथा 50 प्रतिशत घर से कार्य (Work From Home) के सम्बन्ध में सचिवालय स्तर पर प्रशासनिक सचिव, विभाग स्तर पर विभागाध्यक्ष एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट निर्णय ले सकेंगे।

यह आदेश निम्न आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालयों पर लागू नहीं होगा ः-

जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, वन एवं वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, जिला परिषद, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा विभाग।

4- समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों में कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क का अनिवार्य उपयोग, दो गज की दूरी, सेेनेटाइजेशन इत्यादि) की अनुपालना सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष की होगी।

राजस्थान कोरोना गाइडलाइंस अपडेट

5- कार्यालय अध्यक्ष द्वारा विशेष योग्यजन/गर्भवती महिला/55 वर्ष या उससे अधिक आयु/पुराने रोगों एवं सहरूग्णता परिस्थितियों से पीड़ित कर्मचारी/अधिकारी को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी सकेगी, लेकिन उन्हें घर से काम (Work From Home) करना आवश्यक रहेगा।

6- वे कर्मचारी/अधिकारी जो कार्यालय में नहीं आ रहे हैं एवं घर से काम (Work From Home) कर रहे हैं, वे हर समय टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे।

7- कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा एवं सम्बन्धित कार्यालय कक्ष के अन्य कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

8- कोविड की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर प्रशासन गांव के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिविर आगामी आदेशों तक स्थगित रहेंगे।

9- संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 05ः00 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा। यह दिशा-निर्देश 7 जनवरी 2022 से लागू होंगे। उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

Telegram Click Here
Home Click Here

  • Posts not found